सोनभद्र। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र श्री राम सुलीन सिंह के निर्देश पर आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित न्यायालयीन वादों के साथ-साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, पेटी ऑफेंसेज, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक एवं श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल से संबंधित मामले, सेवा में वेतन-भत्ते एवं सेवानिवृत्तिक परिलाभों से जुड़े विवाद, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वादों का निस्तारण कराया जाएगा।
इसी क्रम में 14 अगस्त 2026 को अपराह्न 3 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राहुल, सिविल जज सी0डी0/सचिव (पूर्णकालिक) के विश्राम कक्ष में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका परिषद राबर्ट्सगंज तथा विभिन्न नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत डाला, चोपन, रेनुकूट, ओबरा एवं पिपरी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों में नोटिस का तामीला सुनिश्चित कराते हुए न्यायालयों में लंबित मामलों तथा सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों का अधिक से अधिक संख्या में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से भी अपील की है कि यदि उनका कोई सुलह योग्य मामला लंबित है या न्यायालय जाने से पूर्व आपसी समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान संभव है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से इसका लाभ उठाएं।
यह जानकारी श्री राहुल, सिविल जज सी0डी0/सचिव (पूर्णकालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दी गई।







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